वाराणसी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने शनिवार को राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी कर शहर की कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा को लेकर कड़े तेवर दिखाए। सीपी ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर यातायात बाधित करने वाली बारातों, अवैध पार्किंग और महिला सुरक्षा में कोताही बरतने वालों के खिलाफ अब सीधी कार्रवाई होगी।
यातायात में बाधा बनी बारात तो लाइट और बग्गी होगी सीज
शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिया कि बारातें सड़क के केवल एक-तिहाई हिस्से में ही चलेंगी ताकि आवागमन बाधित न हो।
- डीजे पर पाबंदी: रात 10 बजे के बाद डीजे का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन पर न केवल डीजे बंद कराया जाएगा, बल्कि उपकरण भी जब्त कर लिए जाएंगे।
- पार्किंग की जिम्मेदारी: बारात घरों को अपनी पार्किंग का उपयोग केवल वाहनों के लिए करना होगा। सड़क पर वाहन खड़े होने के कारण जाम लगा या दुर्घटना हुई, तो संबंधित थाना और चौकी प्रभारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
महिला सुरक्षा: जिम में अनिवार्य होंगे सीसीटीवी और महिला ट्रेनर
नारी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सीपी ने निर्देश दिया कि शहर के सभी जिम जहाँ महिलाएँ प्रशिक्षण लेती हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से चालू स्थिति में होने चाहिए। साथ ही, वहाँ महिला ट्रेनर की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाए। ‘मिशन शक्ति’ केंद्रों का राजपत्रित अधिकारी नियमित निरीक्षण करेंगे और महिलाओं से फीडबैक लेंगे।
थानों में लंबित विवेचनाओं पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान सीपी ने दो महीने से अधिक लंबित विवेचनाओं पर नाराजगी जताई।
”02 माह से अधिक की लंबित फाइलों का डीसीपी स्तर पर परीक्षण होगा। यदि बिना ठोस कारण के विवेचना लंबित पाई गई, तो संबंधित विवेचक पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।”
सभी डेटा को यक्ष एप और ई-साक्ष्य एप पर अनिवार्य रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
नाविकों और यातायात के लिए विशेष गाइडलाइन
- घाटों पर सुरक्षा: ओवरलोडिंग रोकने के लिए नाविकों के साथ बैठक होगी। यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा, उल्लंघन पर नावें सीज होंगी।
- अवैध कट और बिना नंबर प्लेट: शहर के मुख्य मार्गों पर बने अवैध कट बंद किए जाएंगे। बिना नंबर प्लेट गाड़ी बेचने वाले शोरूम संचालकों और विपरीत दिशा (Wrong Side) में गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
- पशु तस्करी और लाउडस्पीकर: पशु तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध और धार्मिक स्थलों से नियमों के विरुद्ध लगे लाउडस्पीकर हटवाने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य बिंदु एक नज़र में:
- जीरो टॉलरेंस: महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश।
- सड़क पर बाजार नहीं: सड़कों का उपयोग केवल आवागमन के लिए, व्यावसायिक गतिविधि पर रोक।
- नाइट पेट्रोलिंग: रात 9 से 11 बजे तक यातायात निरीक्षक थानों से समन्वय कर क्षेत्रों में भ्रमणशील रहेंगे।
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