
वाराणसी : जनपद वाराणसी में एक बार फिर नियमों में परिवर्तन किया गया है। सुबह और शाम के समय अचानक सड़क पर दबाव के बढ़ने को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने नया निर्देश जारी करते हुए पुराने दिशानिर्देशों में थोड़ा बदलाव किया है। कार्यालय का समय प्रात: 9 बजे या 10 बजे से अधिकतम सायं 5 बजे तक निर्धारित किये जाते हैं। इनमें बैंक, एनआईसी, केंद्रीय कार्यालय तथा राज्य सरकार के कार्यालय जो दिन के समय खुलते हैं, वह शामिल होंगे तथा जो कार्यालय 24 घंटे खुलते रहते हैं वे यथावत 24 घंटे खुले रहेंगे।
11 बजे से 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें ये दुकानें…
कार्यालय व दुकान एक साथ बंद होने के कारण सायं 5 बजे से 6 बजे तक सड़क पर दबाव बढ़ जाता है। इसलिये सब्जी दूध व ब्रेड की दुकानों को प्रात: खोलना जारी रखते हुए अन्य सभी दुकानें व मार्केट खोले जाने का समय पूर्वाह्न 11 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार सब्जी, दूध व ब्रेड की दुकानों को छो़कर अन्य कोई दुकान पूर्वाह्न 11 बजे से पहले नहीं खुलेंगी ताकि कार्यालय जाने वाले सभी व्यक्ति सड़क से गुजर जाएं। सायं 6 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। सब्जी दूध व गल्ला मंडी का समय पहले से निर्धारित समय के अनुसार सायं 6 बजे तक ही होगा।
दिनांक 21 अगस्त 2020 तथा 22 अगस्त 2020 को त्योहार होने के कारण मिठाइयां, मिल्क, प्रोडक्ट व खान पान की दुकानें इन दोनों दिन प्रात: पांच बजे से शाम 6 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी जाती है। वही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा तथा लक्सा तीन स्थानों पर स्थित दवाई की सभी दुकानें प्रतिदिन पूरे दिन व रात खुली रह सकती हैं।


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