
वाराणसी : जनपद वाराणसी में अनलॉक-3 को लेकर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नए नियम के मुताबिक अब जिले में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। इसके साथ ही बैंको में ग्राहकों के लेन देन का समय में भी जिलाधिकारी ने बदलाव किया। बैंकों में शाम 4 बजे तक तक अब लेन देन हो सकेगा।
बता से की पहले सुबह 11 से शाम 6 बजे तक दुकानें खुल रही थी जिसको लेकर व्यपारियों में आक्रोश था । व्यपारियों की नाराजगी को देखते हुए जिलाधिकारी ने नया गाइडलाइंस जारी किया है। अब वाराणसी में 15 सितंबर तक इसी नए नियम के साथ दुकानें खुलेंगी। तत्काल प्रभाव से ये नियम जिले में लागू हो गया है।
मुख्य बिंदु
जनपद में सब्जी व दूध गल्ला मण्डी प्रातः 09 :00 बजे से पूर्व भी निर्धारित समय पर खोलने के निर्देश हैं। इस निर्देश में पान मण्डी व सभी प्रकार की थोक मण्डियां शामिल की जाती हैं।
मार्केट खोले जाने हेतु पूर्व में समय पूर्वान्ह 11.00 बजे से निर्धारित था। इसे संशोधित कर अब मार्केट खोले जाने हेतु प्रातः 09.00 बजे का समय निर्धारित किया जाता है।
सभी बैंकों को निर्देशित किया जाता है कि ग्राहकों का समय अपरान्ह 02.00 बजे से बढ़ाकर अपरान्ह 04.00 बजे तक किया जाना सुनिश्चित करें।
जिस भी मार्केट के व्यापार मण्डल/संस्था अपनी मार्केट, दुकानदार, कर्मचारियों, सामान उठाने वाले पल्लेदार, चालक आदि सबकी कोरोना की एण्टीजन टेस्टिंग करवा लेंगे, उनकी दुकानों के बंद होने का समय बढ़ा दिया जायेगा मार्केटवार इस आदेश को करने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के अपर नगर मजिस्ट्रेट अधिकृत होंगे जिन भी व्यापार मण्डल/संस्था को अपने सम्बन्धित लोगों का कोरोना एंटीजन टैस्ट कराना हो वे अपने थाना क्षेत्र के सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट को सूचित करें तथा सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क करके उसके अगले ही दिन सभी सम्बन्धित दुकानदार एवं इनके कर्मचारियों की निःशुल्क कोरोना एण्टीजन टेस्टिंग स्वास्थ्य विभाग की टीम के माध्यम से मार्केट के अन्दर ही कराना सुनिश्चित करेंगे जिन जिन मार्केट अथवा दुकान की एण्टीजन टेस्टिंग होती जायेगी, उसके अगले दिन से उनकी दुकान खोलने की समयावधि बढ़ाने का आदेश सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित रूप से जारी करते हुए लागू किया जायेगा।
इसी प्रकार सभी Comorbidity लक्षणों वाले दुकानदार एवं कर्मचारियों को निःशुल्क Ivermectin दवाईयों का वितरण भी वहाँ के कैम्प वाले दिन ही किया जायेगा। कैम्प लगाने की तिथि प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर तय की जायेगी। अतः जो मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स, विभिन्न क्षेत्र आधारित मार्केट एरिया सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट को पहले सभी तैयारी करके सूचना देंगे, उनकी एण्टीजन टेस्टिंग पहले कराई जायेगी। इस हेतु स्थान का चयन मार्केट कमेटी द्वारा ही किया जाएगा।
जनपद में यूरिया खाद की विशेष आवश्यकता को देखते हुए खाद, बीज, कीटनाशक आदि की दुकानें भी दवाईयों की दुकानों की भांति शनिवार एवं रविवार के साप्ताहिक बन्दी वाले दिवसों में पूर्वान्ह 09.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है।
यह आदेश जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 15.09.2020 तक प्रभावी रहेगा।

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