वाराणसी : दुष्कर्म के आरोपी घोसी से नवनिर्वाचित बसपा सांसद अतुल रॉय बनारस और गाजीपुर स्तिथ आवास पर बनारस पुलिस ने आईपीसी की धारा 82 की नोटिस चस्पा दी गई है।
यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाए जाने के बाद से ही घोसी सांसद दो बार कोर्ट में सरेंडर की अर्जी डाल चुके हैं। लेकिन उनके दोनों बार उपस्थित ना होने पर बनारस पुलिस ने यह कार्यवाही की है।
बसपा सांसद अतुल रॉय के लंका एक रिहायशी अपार्टमेंट में स्तिथ फ्लैट नंम्बर 108 पर बनारस पुलिस ने नोटिस चस्पा दी है। इस मामले में एसएसपी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी घोसी सांसद अतुल रॉय दो बार अर्जी देने के बाद भी कोर्ट में वेश नही हुई हैं, इसलिए बनारस पुलिस ने धारा 82 का नोटिस चस्पा दिया गया है।
धारा 82 क्या है..?
धारा 82 क्या है? धारा 82 कोई भी फरार अपराधी जब बार-बार कोर्ट में समर्पण करने का प्रार्थना पत्र देकर भी हाजिर नही होता तो पुलिस कोर्ट से आदेश लेकर 30 दिनों में समर्पण करने के पाबंद कर देती है।
इस धारा के अंर्तगत यदि फरार अपराधी 30 दिनों में समर्पण नही करता है तो पुलिस कोर्ट से आदेढ़ लेकर आईपीसी की धारा 83 के तहत कुर्की की कार्यवाही कर सकती है।
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